गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले की होगी मजिस्ट्रेटियल जांच

गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले की होगी मजिस्ट्रेटियल जांच
आगामी 6 फरवरी तक कोई भी व्यक्ति उपजिलाधिकारी कर्नलगंज के न्यायालय पर दर्ज करा सकता है बयान। 

गोण्डा। जनपद के कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत भुलियापुर मोड़ के पास बीते दिनों गैस सिलेंडर लदे ट्रक में आग लगने और सिलेंडर ब्लास्ट होने के मामले में डीएम ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए हैं। आगामी 6 फरवरी तक संपूर्ण मामले की जांच करके जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 6 फरवरी तक कोई भी व्यक्ति पूरी घटना को लेकर के अपना बयान और साक्ष्य उपजिलाधिकारी कर्नलगंज के न्यायालय पर उपस्थित होकर दे सकता है।
बताते चलें कि बीते शुक्रवार 19 जनवरी को लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र से 360 घरेलू और 10 छोटे गैस सिलेंडर ट्रक में लादकर ट्रांसपोर्टर हिमांशु कैरियर द्वारा सूर्य भारत गैस एजेंसी गोंडा लाया जा रहा था। रास्ते में कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत भुलियापुर मोड़ के पास पहुंचते ही ट्रक के केबिन में आग लग गई थी। देखते ही देखते भीषण आग पूरे ट्रक में फैल गई थी जिससे ट्रक में लदे गैस सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे। ट्रक और गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की चार- पांच गाड़ियां मौके पर बुलाई गई थीं। गोंडा-लखनऊ हाईवे को दो घंटे तक बंद करते हुए कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया था। इस हादसे में 200 से अधिक गैस सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट हुए थे। पूरा ट्रक आग लगने से जलकर राख हो गया था। गैस सिलेंडर में विस्फोट इतना तेज था कि गैस सिलेंडरों के अवशेष अगल-बगल के गांव में और खेतों में पड़े हुए मिले थे। शासन द्वारा दिए गए आदेश पर जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा ने पूरे मामले में उपजिलाधिकारी कर्नलगंज विशाल कुमार को जांच अधिकारी नामित करते हुए पूरे मामले में मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए हैं। 6 फरवरी तक पूरे मामले की जांच करके विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जाएगी और उपरोक्त अवधि में उप जिलाधिकारी कर्नलगंज के न्यायालय पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति इस पूरी घटना को लेकर कोई भी व्यक्ति अपना बयान दर्ज करा सकता है और साक्ष्य दे सकता है।

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